जिला विधि सेवा प्राधिकरण की जानकारी
अनमोल मेश्राम * भंडारा दस्तक न्यूज
भंडारा. सार्वजनिक सड़कों पर गड्ढों और खुले नालों के कारण नागरिकों के घायल होने और मौतें होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. ऐसे हादसों में घायल या मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है.
इस संबंध में जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव मिलिंद कुमार वि. बुराडे ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क गड्ढों के कारण हुए हादसों में घायल व्यक्ति या मृतकों के वारिस संबंधित विभाग के पास आवेदन प्रस्तुत करें.
सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराना सरकार व स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी
मुंबई उच्च न्यायालय के जनहित याचिका में दिए आदेश के अनुसार, नागरिकों को सुरक्षित व सुविधाजनक सड़कें उपलब्ध कराना स्थानीय स्वराज्य संस्था और राज्य सरकार की संवैधानिक व कानूनी जिम्मेदारी है.
इसमें लापरवाही गंभीर रूप से नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन मानी जाती है. गड्ढों से लगातार होने वाली दुर्घटनाएं संबंधित विभागों की उदासीनता स्पष्ट करती है, जबकि करोड़ों रुपये राजस्व के रूप में वसूले जाते है.
घायल और मृतकों के वारिसों को मिलेगा मुआवजा
सड़क पर गड्ढों या खुले नालों के कारण हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के वारिसों को जांच के बाद 6 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. घायल व्यक्तियों को उनके गंभीरता के आधार पर 50 हजार से 2 लाख 50 हजार रुपये तक का मुआवजा मिलेगा.
यह मुआवजा अन्य किसी भी कानून के अंतर्गत मिलने वाली राशि से अलग और अतिरिक्त होगा. मुआवज़ा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार विभागों में नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (MSRDC), महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और निर्माण विभाग शामिल है.
मुआवजा जांच हेतु व्दि सदस्यीय समिति गठित
घटनाओं की जांच और मुआवजा तय करने के लिए संबंधित विभाग के मुख्य सचिव और जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव की व्दि सदस्यीय समिति बनाई गई है.
समिति की बैठक हर 15 दिन में आयोजित की जाएगी. समिति के समक्ष नागरिक आवेदन कर सकते है, या समिति स्वयं संज्ञान ले सकती है. जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, उस थाने के अधिकारी को 48 घंटों के भीतर समिति को घटना की जानकारी देना अनिवार्य होगा.
जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा करें.
अनमोल गोविंदाजी मेश्राम
मुख्य संपादक
“भंडारा दस्तक न्यूज”
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ईमेल आयडी bhandaradastak@gmail.com






