हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी
अनमोल मेश्राम * भंडारा दस्तक न्यूज
भंडारा. नायलॉन मांझा के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर ने कड़े और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए है.
न्यायालय ने 24 दिसंबर 2025 को पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि नायलॉन मांझा का उपयोग करने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा.
2021 से प्रतिबंध के बावजूद जारी है अवैध उपयोग
न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि वर्ष 2021 से नायलॉन मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बावजूद इसका खुलेआम उपयोग और बिक्री जारी है.
हर वर्ष नायलॉन मांझा की वजह से कई नागरिक गंभीर रूप से घायल होते है और कुछ को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है. यह स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है.
प्रस्तावित कार्रवाई पर सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित
इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) जारी करने के निर्देश दिए है. नोटिस में निम्न सवालों पर आपत्ति/निवेदन मांगे गए है.
यदि कोई नाबालिग बच्चा या बच्ची नायलॉन मांझा से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है, तो उसके माता-पिता से 50,000 रु. न्यायालय में जमा कराने होगे, यदि कोई वयस्क व्यक्ति नायलॉन मांझा से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है, तो उससे 50,000 रु. न्यायालय में जमा कराने होगे, नायलॉन मांझा का भंडारण या बिक्री करते हुए पकड़े गए विक्रेता से 2,50,000 रु. न्यायालय में जमा कराने होगे.
5 जनवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई
यह मामला उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर में SMPIL क्रमांक 1/2021 के अंतर्गत विचाराधीन है. इसकी अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है.
जिन व्यक्तियों को प्रस्तावित कार्रवाई पर आपत्ति या निवेदन प्रस्तुत करना है, उन्हें उक्त तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा.
अनुपस्थिति को माना जाएगा सहमति
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता या निवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि आम जनता को नायलॉन मांजा उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं से उक्त राशि वसूल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है.
अनमोल गोविंदाजी मेश्राम
मुख्य संपादक
“भंडारा दस्तक न्यूज”
मो. 9890760124ईमेल आयडी anmolm419@gmail.com






